Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश :50 से ज्यादा मेहमान शामिल होने पर गेस्ट हॉउस संचालकों पर कार्रवाई

प्रदेश में कोविड  के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने जिले में होने वाली शादियों में 50 मेहमानों से अधिक होने और कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पर   कार्रवाई करने के निर्देश जारी किये हैं ।

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शादियों समारोह के  के दौरान कोरोना  से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन रोकने के लिए प्रशासन ने सोमवार को होटलों और मैरिज लॉन  संचालकों पर भी सख्ती कर दी है ।

इंदौर के जिलाधिकारी मनीष सिंह ने कहा कि अगर शादियों में 50 मेहमानों की तय सीमा  से अधिक  लोग शामिल हुए और इन आयोजनों के दौरान  कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया , तो वर-वधू पक्ष के साथ ही कार्यक्रम किये जाने वाले स्थल पर भी कार्रवाई  की जाएगी ।

अधिकारीयों ने बताया है कि पिछले तीन-चार दिनों के दौरान इंदौर में कई शादियों और बारातों में कोविड 19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है । जिलाधिकारी ने यह भी  बताया कि होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश हैं कि वे अपने परिसरों में आयोजित होने वाले विवाह समारोहों के सीसीटीवी फुटेज क्षेत्रीय पुलिस थानों को भेजें ।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी की अगर इन सीसीटीवी फुटेज में कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी । आपको बता दें  कि इंदौर राज्य में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। सरकार द्वारा जारी  आंकड़ों के अनुसार करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में अब तक महामारी के कुल 1.52 लाख मरीज मिले हैं। इनमें से 1,391 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।

 

Follow Us
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: