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घोटाला: हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी खाद सब्सिडी घोटाले की जांच
इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों को बरी करके उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। साल 1989 से लेकर 2000 के बीच में
इलाहाबाद: फर्रुखाबाद में 1989 से 2000 के बीच में हुए खाद घोटाले की जांच अब हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने सीबीआई से 21 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला याचिकाकर्ता अविनाश कुमार मोदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि, इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों को बरी करके उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। साल 1989 से लेकर 2000 के बीच में खाद पर किसानों को सब्सिडी न देने का आरोप लगा था। जिसमें करीब 1200 करोड़ रुपये की खाद पर 48.18 लाख रुपये का घोटाला किया गया था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि, आर्थिक अपराध शाखा ने घोटाले में शामिल सरकारी अधिकारियों और घोटाला करने वाली माधव फर्टिलाइजर कपंनी को बरी कर दिया था। इसके अलावा इस केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ तक नहीं की गई थी। मामले में 20 लोग नामजद किए गए थे। लेकिन सिर्फ पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
याचिकाकर्ता अविनाश कुमार मोदी का कहना है कि, उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि, उनके खिलाफ जारी किए गए समन और चार्जशीट को रद्द किया जाए।