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अवधेश राय हत्याकांड केस में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, अजय राय ने जताई खुशी

3 अगस्त, 1991 में चेतगंज थाना क्षेत्र में की गई थी हत्या

वाराणसी: कांग्रेस नेता के भाई अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले अदालत ने मुख्‍तार को दोषी करार दिया। इस केस की सुनवाई 31 साल बाद पूरी हो सकी है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वर्चुअली पेश किया गया। कोर्ट के इस फैसले पर अजय राय ने खुशी जाहिर की और कहा कि मुझे करीब 32 साल बाद न्‍याय मिल गया है। लेकिन, इस दौरान उन्‍होंने खुद को और अपने परिवार को जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग की। वहीं, मुख्तार के करीबियों की सूची बनाकर उनकी गतिविधियों पर पुलिस नजर बनाए रखी।

1991 में हुई थी हत्‍या

बता दें कि वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में 3 अगस्त, 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस नेता अजय राय के मुताबिक, हथियारबंद हमलावरों ने उनके भाई अवधेश राय को गोली मार दी थी। घायल को कबीर चौरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश न्यायिक सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बाद में इसकी जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई थी। 31 साल पुराने इस मामले में अभियोजन और गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इन आरोपियों में से एक आरोपी अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है।

तीन आरोपियों का इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा केस

31 साल 10 महीने पहले हुए इस हत्याकांड में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट में अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी की ओर से 41 पन्ने की लिखित बहस दाखिल की गई है, जबकि पीड़ित परिवार और वादी मुकदमा अजय राय की ओर से 36 पेज की लिखित बहस और 12 गवाहों के बयान के दाखिल किए। इसके बाद कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और फिर सजा सुनाते हुए उम्रकैद दी। वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी का केस था, बाकी तीन लोगों का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है।

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