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परिवहन विभाग के अधिकारियों से बदसलूकी मामले में लालू यादव के साले और पूर्व विधायक साधु यादव को हुई 3 साल कैद सजा

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बिहार : आरजेडी(RJD) प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) के साले और पूर्व विधायक साधु यादव(Sadhu Yadav) को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साधु यादव पर 16 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला एमपीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को सुनाया है।

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ये सजा सरकारी कार्यालय में घुसकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से बदसलूकी से जुड़े मामले में हुई है। कोर्ट ने अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव को IPC की धारा 347, 353, 448 और 506 के तहत सजा सुनाई है। अगर साधु यादव ने जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें एक महीना और जेल में बिताना होगा। हालांकि साधु यादव के वकील का कहना है कि वह जमानत के लिए अब याचिका दायर करेंगे।

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