नई दिल्ली : दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण स्तर के बीच दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर दिल्ली सरकार काफी सख्ती करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ इस मुद्दे पर बोलते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया की , ”दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।”
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कब से कब तक लगाया गया पटाखों पर प्रतिबन्ध
दिल्ली सरकार सितम्बर से 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें दिवाली भी शामिल है, जिसका पालन वह पिछले दो वर्षों से कर रही है। राय ने बताया कि, दीपावली पर एक जन जागरूकता अभियान – दीये जलाओ पटाखे नहीं (प्रकाश दीये, पटाखे नहीं) – 21 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी।
नियमों के उल्लंघन पर छह माह जेल और भरना होगा इतना जुर्माना
मंत्री ने कहा, “दिल्ली में पटाखों की खरीद और फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी।” इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 टीमों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है। मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।”
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पूरे एनसीआर के लिए प्रतिबंध की मांग – पर्यावरण मंत्री
मंत्री ने कहा, “इसलिए, दिल्ली सरकार ने इस साल भी सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध में पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी शामिल है।” राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि पटाखों पर प्रतिबंध पूरे एनसीआर में सख्ती से लागू किया जाए “क्योंकि पटाखों से निकलने वाला धुआं दिल्ली में भी लोगों को प्रभावित करता है”।