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पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट से कवि कुमार विश्वास को मिली राहत, सीएम केजरीवाल को लेकर दिया था विवादित बयान

चंडीगढ़ : पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट(Punjab – Haryana High Court) ने कवि कुमार विश्वास (Kavi Kumar Vishwas) को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दरअसल, कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली सीएम को लेकर भडकाऊ बयान दिया था. जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 22 अगस्त तक कवि की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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”कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर दर्ज की गयी थी एफआईआर” – कुमार विश्वास 

इसके साथ ही कवि कुमार विश्वास ने याचिका दाखिल कर बताया कि, ” उनके खिलाफ 12 अप्रैल को रोपड़ में एफआईआर दर्ज की गई थी. यह एफआईआर न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर दर्ज की गई है बल्कि यह राजनीतिक रंजिश का नतीजा है. इस एफआईआर को अपने विरोधियों से प्रतिशोध लेने का जरिया बनाया गया है. इन दलीलों के साथ ही एफआईआर को रद्द करने की कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट से मांग की है.”

”राजनीतिक रंजिश का नजीता”- कुमार विश्वास 

कुमार विश्वास ने कहा कि, ” पंजाब में आप की सरकार बनने के बाद से लगातार केजरीवाल विरोधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं. यह एफआईआर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होने के साथ ही राजनीतिक रंजिश का नजीता है. ऐसे में एफआईआर रद्द करने की याचिका में मांग की गई है.”

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कुमार विश्वास ने कहा कि , ”12 फरवरी को उनके इंटरव्यू को आधार बनाकर रोपड़ में एफआईआर दर्ज की गई जबकि यह इंटरव्यू उन्होंने मुंबई में दिया था. इस एफआईआर को दर्ज करने में पुलिस ने काफी तेजी दिखाई क्योंकि शिकायत 12 अप्रैल को शाम छह बजकर 10 मिनट पर दी गई और उसी समय शाम 7 बजकर 50 मिनट पर एफआईआर दर्ज कर दी गई. कुमार विश्वास ने कहा कि पंजाब में आप की सरकार बनने के बाद से लगातार केजरीवाल विरोधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं.”

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