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हाईकोर्ट से मिली कवि कुमार विश्वास और तजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत, रद्द की FIR

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय(Punjab and Haryana High Court) ने आप पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास (Kavi Kumar Vishwas) और भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा(Tajinder Pal Singh Bagga) के खिलाफ दर्ज की गयी FIR रद्द कर दी है।

दरअसल, अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ बयानबाजी करने पर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सन्नी आहलूवालिया(Sunny Ahluwalia) की शिकायत पर दिल्ली के भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ भी मोहाली साइबर क्राइम थाने में, जबकि पंजाब पुलिस ने रोपड़ में कुमार विश्वास के खिलाफ 12 अप्रैल को इसी साल एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद पंजाब पुलिस की एक टीम कुमार विश्वास के घर भी पहुंची थी, और हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।

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तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर केजरीवाल के खिलाफ विवादित ट्वीट करने का आरोप है। बग्गा पर आरोप लगाया गया है कि, उन्होंने केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में बग्गा के एक विवादित ट्वीट का हवाला दिया गया था, जो दिल्ली विधानसभा में ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म पर केजरीवाल के बयान के बाद बग्गा ने किया था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि बग्गा ने केजरीवाल को धमकी भरे लहजे में एक के बाद एक ट्वीट किए। दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने बजट सत्र में ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म को टैक्स फ्री करने की भाजपा की मांग पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि, टैक्स फ्री करने के बजाय फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो।

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