
यूपी: आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत के साथ रामपुर जाने की इजाजत
रामपुर जाने से रोकने के आदेश देने से इनकार कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष न्यायालय से मांग की थी
नई दिल्ली: उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए रामपुर जाने से रोकने के आदेश देने से इनकार कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष न्यायालय से मांग की थी कि उन्हें रामपुर जाने की इजाजत न दी जाए हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकार की मांग से प्रभावित नहीं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जौहर विश्वविद्यालय परिसर से तार की बाड़ हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आजम को नियमित जमानत भी दी। शीर्ष अदालत की अवकाश कालीन पीटने 27 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खान की जमानत को लेकर लगाई गई शर्तो को प्रथम दृष्टया असंगत बताते हुए कहा था कि यह दीवानी अदालत की बिक्री की तरह लगती है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 मई के फैसले का जिक्र करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता को उम्र और उसके स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी जा रही है जबकि उनके खिलाफ शुरू किए गए ज्यादातर मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है।