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जहांगीरपुरी हिंसा: मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बुलडोजर पर अभी ब्रेक जारी रहेगा

अगले 15 दिन में फिर सुनवाई होगी तब तक बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगा।

नई दिल्ली: जहांगीरपुरी में अक्टूबर तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सता संज्ञान लेते हुए जहांगीर पूरी में यथा स्थिति बने रहने के आदेश जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि या अभी बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगा फिलहाल जहांगीरपुरी में दो हफ्तों तक बुलडोजर नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अगले 15 दिन में फिर सुनवाई होगी तब तक बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगा।

गौरतलब है कि एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर आदेश दिया है कि कल का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अभी जारी रहेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक का आदेश से दिल्ली के लिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के बाद कहां की कार्रवाई जारी रही तो गंभीरता से लेंगे वही फिलहाल के लिए कल का अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का जारी रहेगा।

दरअसल, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उत्तर दिल्ली नगर निगम की तरफ से आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चलाए जा रहे बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट में आज जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत देशभर के अलग-अलग राज्यों में चलाया जाए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की है।

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