हरियाणा पूर्व सीएम चौटाला केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला ?
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला(Om Prakash Chautala) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई(CBI) को नोटिस भेजा है। ओपी चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट के आदेश को रद्द करने और उन्हें मिली चार साल कारावास की सजा देने को स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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दरअसल ओपी चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट के आदेश को रद्द करने और चौटाला के लिए मुकर्रर की गयी 4 साल कैद की सजा देने को स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर राउज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court)ने 27 मई को सजा सुनाते हुए उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोष साबित हुआ है।
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विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि, सभी सबूतों और दस्तावेज से स्पष्ट है कि, चौटाला ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर 2,81,18,451 रुपये की संपत्ति आय से अधिक अर्जित की है। दोषी इसका साक्ष्य नहीं दे पाया और गवाहों व दस्तावेज से सीबीआई साबित करने में सफल रही है कि उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है।