बिना मान्यता या मान्यता रद्द होने पर चलाया स्कूल तो भरना पड़ेगा जुर्माना, चलेगा अभियान
सभी 75 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता या मान्यता रद्द किए जाने के बावजूद संचालित हो रहे विद्यालयों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन विद्यालयों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना मान्यता वाले स्कूल कार्रवाई के बाद भी संचालित होते मिले तो उन पर नए सिरे से प्रतिदिन 10 हजार रुपये की दर से भी जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे फर्जी स्कूलों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। दोषी विद्यालयों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी वसूलने का प्रावधान है।
इस मामले में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर दिया है। BSA को निर्देश दिया गया है कि ब्लॉकों में बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे स्कूलों की सघन जांच कराई जाए।
राजधानी लखनऊ में भी होगी कार्रवाई
वहीं, लखनऊ BSA अरुण कुमार के अनुसार राजधानी में ऐसे सभी विद्यालयों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर वो स्कूल, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना तय है। ये अभियान अक्टूबर से चलाया जाएगा।