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HP: पंचायत सचिव के तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पंचायती राज विभाग के सचिव निदेशक और उपायुक्त को नोटिस जारी का कार्य में जवाब तलब किया है।

हिमाचल प्रदेश: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र होली में काव्य पंचायत सचिव के तबादले पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बताने की याचिका में आरोप लगाया गया है कि चाहते कर्मचारी को समायोजित करने के लिए तबादला किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने पंचायती राज विभाग के सचिव निदेशक और उपायुक्त को नोटिस जारी का कार्य में जवाब तलब किया है।

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याचिकाकर्ता विष्णु दत्त ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद विभाग ने इस तांत्रिक पॉलिसी के विरुद्ध उनका तबादला किया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि विकासखंड होली के कोठार बीच में पंचायत सचिव के तौर पर उन्होंने दिसंबर 2021 में ज्वाइन किया था।

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