Uttar Pradesh

UP Unlock: 21 जून से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे ऑफिस, जानिए नई गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने सूबे के सभी 75 जिलों में 21 जून से रात्रि कर्फ्यू में दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया है. इसके साथ ही अब प्रदेश में हफ्तें में पांच दिन दुकानों और बाजारों के साथ रेस्‍टोरेंट व मॉल भी खोलने की अनुमति दी जा चुकी हैं. शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी कर दी है.


नई गाइडलाइन के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक सभी दुकान और बाजार खोलने की इजाजत मिल गयी है. एसीस (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी के अनुसार, जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल एक्टिव केस 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त हो जाएगी, अभी तक शासन की ओर से जिन जिलों में 600 से अधिक एक्टिव निर्धारित की थी, लेकिन नए नियम में उपचाराधीन मामलों की संख्या सौ घटा दी गई है. बता दें कि कोविड-19 प्रबंधन की मंगलवार की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में और दो घंटे की छूट देने का निर्देश दिया था. इसके बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है.

सुबह 7:00 बजे से रात 9 बजे तक दुकान और बाजार खोले जा सकेंगे.शनिवार व रविवार रहेगी साप्ताहिक बंदी रहेगी.


सरकारी विभागों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और कार्यालयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रहेगी.


मॉल्स को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की अनुमति होगी. कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा.


कोविड-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर रेस्टोरेंट व होटल को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत.


स्ट्रीट फूड, फ़ास्ट फ़ूड और मिठाई की दुकानों में बैठक कर या खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं.


शादी व अन्य आयोजनों में बंद स्थान अथवा खुले स्थान पर सशर्त अनिवार्यता एवं प्रोटोकॉल के अनुसार एक समय में ज्यादा से ज्यादा 50 गेस्ट को बुलाने की अनुमति होगी.

उद्यान, प्राणी उद्यान पार्क एवं स्मार अपने पहले से निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति रहेगी.


कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकि सभी जगहों में धर्मिक स्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा होने की अनुमति नहीं.

सिनेमा हॉल ,स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं.


जिन जिलों में रोज कोरोनावायरस के एक्टिव केस 500 से अधिक हो जाएंगे तो संबंधित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वता समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी. जिसके लिए आदेश यथा समय जारी किए जाएंगे.

Follow Us
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: