पुलिस पर संदेह जताते हुए हाईकोर्ट ने दी 2 आरोपियों को जमानत
दिल्ली दंगों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है ( High Court granted bail ) साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस पर संदेह भी जताया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने दिल्ली के दयालपुर थाने में दर्ज मामलों में आरोपी को जमानत प्रदान करें पहले मामले में आरोपी गुलफाम उर्फ वीआईपी को जमानत दी है।
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अदालत ने किया अभियोजन पक्ष के तर्क को खारिज
मिली जानकारी की मानें तो दिल्ली की हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए तर्क को खारिज करते हुए जमानत दी है ( High Court granted bail ) दरअसल अभियोजन पक्ष ने तर्क देते हुए कहा कि आरोपी ने अपनी लाईसेंसी पिस्टल से गोलीबारी की थी। अदालत ने कहा पुलिस ने आरोपी को खुरेजी खास थाना मामले में भी इसी पिस्टल से गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था जबकि दयालपुर थाना मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि इसी पिस्टल से गोली चलाई गई।
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वही दिल्ली की अदालत ने एक अन्य मामले में आरोपी तनवीर मलिक को जमानत दी है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के उस तर्क को खारिज कर दिया कि आरोपी की जमानत हाईकोर्ट दो बार व दो बार ट्रायल कोर्ट खारिज कर चुकी है।