
ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज, AAP MLA को बड़ी राहत
हाल ही में आम आदमी पार्टी के मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया था जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ ऑक्सीजन की होल्डिंग से जुड़ी याचिका को खारिज ( High court dismisses ) कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के मंत्री इमरान हुसैन ने कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एमकिस के वह बेल दिखाएं जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन हरियाणा से मंगा कर आम लोगों को बांटी थी।

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आपको इस बात की जानकारी हो कि हाईकोर्ट ने विधायक इमरान हुसैन को इस बात का सबूत देने के लिए कहा था कि उन्होंने ऑक्सीजन बाहर से मंगवा के लोगों में बैठी है जिसके बाद सबूत दिखाने पर दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।
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इसके अलावा मंत्री इमरान हुसैन ने एमिकस को बताया कि उन्होंने ऑक्सीजन के 10 सिलेंडर भी दिल्ली से किराए पर लिए थे लेकिन उनको भरवाने के लिए गैस हरियाणा से ही मंगाई गई थी. एमिकस राजशेखर राव ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह पूरी तरह से संतुष्ट है कि ऑक्सीजन मंत्री के द्वारा दिल्ली से नहीं बल्कि हरियाणा से मंगाई गई, जिसके बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए इमरान हुसैन के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया है.