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‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ दायर की गयी याचिकाओं पर सुनवाई आज, केंद्र ने अपना पक्ष रखने की उठाई मांग

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार की योजना ‘अग्निपथ’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच नई भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।

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बता दें कि उच्चतम अदालत ने इस महीने की शुरुआत में ही याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिनमें इस योजना पर रोक लगाने की मांग की गई है। लेकिन जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। केंद्र ने 21 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी दाखिल कर रक्षा बलों के लिए ‘अग्निपथ’ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार का पक्ष भी सुनने की मांग की है।

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दरअसल केंद्र की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि यह योजना अवैध और असंवैधानिक है। अग्निपथ योजना के तहत थलसेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून जबकि नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई। इस भर्ती में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि, इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। यह भर्ती चार सालों के लिए होगी। और परफॉर्मेंस के आधार पर 25% कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा।

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