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Haryana: नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक, अबतक 753 अवैध निर्माण ध्‍वस्‍त

होटल-शोरूम समेत 753 अवैध निर्माण गिराए गए, 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई

नूंह: हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद खट्टर सरकार के बुलडोजर एक्शन पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को अदालत का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। हाईकोर्ट ने सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का स्‍वत: संज्ञान लिया था। इस कार्रवाई पर रोक के आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने दिए।

नूंह में बीते चार दिन से अवैध निर्माणों की ध्‍वस्‍तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से अधिक घर, होटल, झुग्गियां, दुकान और शोरूम गिराए जा चुके हैं। इन्‍हें प्रशासन ने अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। अबतक नूंह में प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई करके 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई है। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए।

जिस सहारा होटल से की गई पत्‍थरबाजी, उसे भी ढहाया  

नूंह शहर के अलावा नगीना, पुन्हाना, पिंगनवा और फिरोजपुर झिरका जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए। प्रशासन ने रविवार को हिंसा के दिन, जिस तीन मंजिला सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई, उसे भी गिरा दिया था। प्रशासन का कहना है कि होटल मालिक को सब पता था, लेकिन उसने दंगाईयों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका।

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