सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को दी जमानत, सरेंडर करना होगा पासपोर्ट
शनिवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल से बाहर आ सकेंगी तीस्ता
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात दंगों से जुड़े साजिश केस में गिरफ्तार एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच में आज करीब एक घंटे 10 मिनट से अधिक देर तक सुनवाई हुई। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तीस्ता गिरफ्तारी के बाद से या तो रिमांड या कस्टडी में रहीं। अब उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है।
अपने आदेश शीर्ष अदालत ने कहा कि तीस्ता का मामला जब तक उच्च न्यायालय के पास है, तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कल यानी शनिवार को तीस्ता कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल से बाहर आ सकेंगी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 25 जून को सीतलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने 30 जुलाई को उनकी जमानत खारिज कर दी थी।
गुजरात सरकार ने दाखिल किया था हलफनामा
गुजरात सरकार ने 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर तीस्ता की जमानत का विरोध किया था। सरकार ने कहा कि तीस्ता के विरुद्ध एफआइआर न केवल शीर्ष अदालत के फैसले पर आधारित है बल्कि सबूतों द्वारा समर्थित है।