Godhra Train Case : गोधरा ट्रेन अग्निकांड के आरोपी को 17 साल बाद मिली जमानत…
नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को जमानत दे दी है। अदालत ने यह जमानत सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि, वो पिछले 17 सालों से जेल में बंद है।
चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जज पीएस नरसिम्हा की पीठ ने दोषियों में से एक फारुक की ओर से पेश वकील की दलील पर ध्यान दिया। हालांकि, इस मामले के कई दोषियों की सजा के खिलाफ अपील शीर्ष अदालत में लंबित है।
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इधर, गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह सबसे जघन्य अपराध था जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था और दोषियों की अपील जल्द से जल्द सुनने की जरूरत है। बताते चलें कि, फारूक समेत कई अन्य लोगों को साबरमती एक्सप्रेस के कोच पर पथराव करने का दोषी ठहराया गया था।