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Breaking: ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज …
फैसले के वक्त काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है
वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले पर जिला जज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। वहीं अगली सुनवाई के 22 सिंतबर की तारीख तय की है।
कोर्ट ने कहा कि, मामला सुनने योग्य है। वहीं फैसले के वक्त काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, फैसला 15 से 17 पेज का हो सकता है।
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बतादें कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामले पर 24 अगस्त को सभी पक्षों की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी।