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जर्मनी : फूड डिलीवरी एप ग्लोवो पर श्रम मंत्रालय ने लगाया 5 अरब के जुर्माना , जानिए क्या है मामला?

नेशनल डेस्क : जर्मनी से चौका देने वाला मामला सामने आया है । दरअसल , जर्मनी की एक फूड डिलीवरी एप ग्लोवो पर श्रम मंत्रालय की तरफ से 57 मिलियन यूरो यानी भारतीय करैंसी अनुसार तकरीबन 5 अरब रुपियों के जुर्माना लगाया गया है।

जर्मन कंपनी डिलीवरी हीरो के स्वामित्व वाले ग्लोवो पर अपने राइडर्स को 2021 के कानून के अनुसार उचित रोजगार समझौता प्रदान नहीं करने और वर्क लाइसेंस के बिना लगभग 800 अनडॉक्यूमेंटिड इमिग्रेंट्स को काम पर रखने के लिए जुर्माना लगाया गया।

जानिए क्या कहता है कानून 

राइडर कानून, जो अगस्त 2021 में लागू हुआ, के तहत कहा गया है कि कि कुरियर जो आमतौर पर साइकिल और मोटरसाइकिल पर खाना ले जाते हैं, कर्मचारियों के रूप में पहचाना जाए न कि स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में, जैसे वे पह0ले पहचाने जाते थे.

 

लराइडर कानून के अंतर्गत कहा गया है कि, कुरियर जो आमतौर पर साइकिल और मोटरसाइकिल पर खाना ले जाते हैं, कर्मचारियों के रूप में पहचाना जाए न कि स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में, जैसे वे पहले पहचाने जाते थे।

 

यह यूरोपीय कानून का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो विशेष रूप से उन डिलीवरी कर्मचारियों की स्थिति को नियंत्रित करता है, जो मोटरबाइक और साइकिल पर यात्रा करते हैं और जिनकी संख्या खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों के बावजूद हाल ही में बढ़ी है।

 

श्रम मंत्री ने कही ये बात 

 

श्रम मंत्री योलान्डा डियाज़ ने कहा, ‘कोई भी कंपनी, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो, कानून के बाहर नहीं रहनी चाहिए.’

 

नवीनतम जुर्माने की करेंगी अपील 

 

ग्लोवो ने जवाब में कहा कि, “वह नवीनतम जुर्माने के खिलाफ अपील करेगा. उसने दावा किया कि श्रम मंत्रालय द्वारा उल्लिखित उल्लंघन राइडर कानून लागू होने से पहले हुआ था”

 

 

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