संसद के विशेष सत्र में पेश होंगे चार बिल, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का विधेयक भी
नए भवन पर 17 सितंबर को तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी
नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया है। इस दौरान संसद में चार बिल पेश किए जाएंगे। इसकी जानकारी राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में दी गई। सत्र के पहले दिन (18 सितंबर) राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, अनुभव, उपलब्धियां, सीख और यादों पर चर्चा होगी।
17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी दिन पीएम मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती है और इसी दिन से नए भवन में कामकाज भी शुरू होना है। सूत्रों के मुताबिक, ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही ये दर्जा मिल पाता है।
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश होगा
संसद के विशेष सत्र में राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023 पेश किए जाएंगे।
ये दोनों बिल मानसून सत्र के दौरान तीन अगस्त को ही राज्यसभा से पास हो चुके हैं। इसके बाद चार अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया गया, लेकिन वहां मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं हो सके।
17 सितंबर को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विशेष सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांग सकते हैं।
संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाएंगे ये चार बिल