
दिल्ली में अब इन कोरोना गाइडलाइन के साथ खुलेंगे बाजार, जानिए किन नियमो का करना होगा पालन?
दिल्ली। राजधानी में शुक्रवार से वीकेंड कर्फ़्यू की शुरुआत होने जा रही है। इसके चलते दिल्ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजारों में गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को सप्ताह भर खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए है। इसके तहत मात्र जरूरी सामानों की दुकानें खुल सकेंगी। इसके साथ बताया जा रहा है कि इस वीकेंड कर्फ़्यू के दौरान दुकानों को ऑड-ईवन के तहत खोला जाएगा।
ये है नई गाइडलाइन
नए नियमों के तहत बाजारों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। यह दुकानें अपने नंबर के आधार पर एक दिन छोड़कर खुलेंगी।
मॉल्स में भी दुकानें ऑड-ईवन आधार पर ही सुबह 8 से रात 10 बजे तक के लिए अपने नंबर के आधार पर खुलेंगी।
दिल्ली नगर के तीनों जोन में सिर्फ एक ही साप्ताहिक बाजार खुल सकेगा। इसमें भी सिर्फ 50 प्रतिशत दुकानदारों को ही दुकान लगाने की अनुमति होगी।