
समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी शस्त्र लाइसेंस होगा रद्द, जानिए क्या है मामला
उत्तर प्रदेश : कानपुर पुलिस(Kanpur Police) ने कैंट से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी(Mohd Hasan Rumi) के दूसरे भाई मोहम्मद जीशान का भी शस्त्र लाइसेंस (arms license) निरस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट(magistrates Court) में लाइसेंस निरस्त करने की अर्जी है।
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पुलिस की दलील है कि, जीशान के खिलाफ चकेरी थाने(Chakeri Police Station) में आईपीसी की धारा 323 और 504 के तहत मामला दर्ज है। साथ ही लाइसेंस धारक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। और आए दिन अपने लाइसेंसी शस्त्र के दम पर मारपीट करता रहता है। ऐसे में उसके पास डबल बैरल बंदूक रहना उचित नहीं है। पुलिस की सिफारिश पर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नोटिस में पूछा है कि क्यों न आपका शस्त्र लाइसेंस(arms license) निरस्त कर दिया जाए।
इससे पहले पुलिस ने इसी मुकदमे को आधार बताते हुए, विधायक के दूसरे भाई मोहम्मद फुरकान की डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस भी निरस्त करने की सिफारिश की थी। पुलिस ने फुरकान के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए जो संस्तुति की है। उसमें सिर्फ आईपीसी की धारा 323 और 504 में दर्ज एनसीआर को बेस बनाया गया है।