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पूरी सजगता बरतें विद्युत कर्मी, दुर्घटना हुई तो होगी सख्त कार्रवाई: एके शर्मा

लखनऊ: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा को देखते हुये विद्युत कार्मिक एवं अधिकारी अत्यधिक सावधानी बरतें, जिन जिलों में कांवड़ यात्रा निकल रही है या प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां पुजारी और जिला प्रशासन से विद्युत अधिकारी सम्पर्क में रहें। ग्राम प्रधानों, पार्षदों तथा जनप्रतिनिधियों को कांवड़ यात्रा में बरती जाने वाली सावधानियों के सन्दर्भ में अवगत करायें तथा जिन सड़कों से कांवड़ यात्रा निकल रही है, उस पर पेट्रोलिंग करके लाइनों एवं खम्भों के निर्धारित मानक को सुनिश्चित करें। यदि सड़क पर कहीं कोई अवरोध हो तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। यह निर्देश प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्री एके शर्मा ने विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में दिये है।

विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री ने दिए दिशा-निर्देश

शक्ति भवन में वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के सभी वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों से कांवड़ यात्रा की सुरक्षा एवं व्यवस्था सम्बन्धी पूरी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मेरठ में कांवड़ यात्रा में विद्युत से हुई दुर्घटना पर विस्तृत पूछंताछ की। प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुये विभाग पूरी तरह सजग है। पूरी सावधानी बरती जा रही है। ऐसी घटनायें रोकने हेतु इसके लिये पेट्रोलिंग और भी बढ़ा दी गयी है। ऊर्जा मंत्री ने निर्देशित किया कि यद्यपि इन दुर्घटनाओं में विद्युत निगम का कोई दोष नहीं है। फिर भी दुर्घटना में जान गंवाने वालों को नियमानुसार जो 01 लाख रूपये का भुगतान किया जाना है, वह तत्काल देना सुनिश्चित किया जाये।

उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा रूट पर स्थानीय अवर अभियन्ता से लेकर उच्चाधिकारी पेट्रोलिंग करके यह सुनिश्चित करें कि जहां कहीं पर भी पोल या ट्रांसफार्मर के आस-पास विद्युत करंट उतर रहा हो, उसके बारे में लोगों को जागरूकर करें, ऐसे पोल, ट्रांसफार्मर से लोगों को दूर रखने के उपाय भी किये जाएं। करंट उतरने के कारणों की जांच कर, उसे ठीक करने का भी प्रयास किया जाय। लाउडस्पीकर एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से कांवड़ यात्रियों को भी जागरूक किया जाये कि वे ऐसा कोई कार्य न करें जिससे दुर्घटना की सम्भावना हो।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अभी कांवड़ यात्रा की शुरूआत है। इसलिये विभागीय कर्मचारी कांवड़ यात्रा से सम्बन्धित गांवो में लाउडस्पीकर, पोस्टर, पाम्पलेट तथा सम्पर्क करके यह बताये कि खम्भों एवं लाइनों की ऊॅचाई 19 फिट होती है। इसलिये ज्यादा ऊॅचाई का कोई वाहन, डीजे, कांवड़ या अन्य सामग्री लेकर न चलें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी जिला प्रशासन को भी पत्र लिखकर यह अवगत करा दें कि डीजे की अनुमति में क्या सावधानी बरतनी है। ऊर्जा मंत्री ने पोल एवं ट्रांसफार्मरों के आस-पास विद्युत करंट उतरने की प्रभावी जॉच हेतु आवश्यक उपकरणों की प्रर्याप्त व्यवस्था सुनिश्ति करने के निर्देश दिये।

 

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