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चुनाव आयोग ने जम्मू – कश्मीर में मतदाता सूची का कार्यक्रम किया जारी

जम्मू कश्मीर : चुनाव आयोग(election Commission) की ओर से जम्मू-कश्मीर विधानसभा(Jammu and Kashmir Legislative Assembly) हलकों के परिसीमन के बाद मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरु कर दिया गया है। प्रदेश में 31 अगस्त तक हर एक विधानसभा हलके में मतदाताओं की मौजूदा संख्या का पता लग जाएगा। इससे पहले 30 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा भी जारी होगा।

चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक, सितंबर महीने से मतदाताओं सूची में नाम जोड़ना, काटना और संशोधन करने का काम 3 साल बाद शुरू होगा। प्रदेश में अब एक परिवार और एक मोहल्ले के मतदाताओं का मतदान केंद्र एक ही होगी। 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मतदान केंद्र नहीं होगा। साथ ही किसी प्रकार की प्राकृतिक बाधाओं को भी पार कर मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचना होगा।

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चुनाव आयोग की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विस्तृत कार्यक्रम भेजा गया है। आयोग का कहना है कि, परिसीमन के हिसाब से सृजित नए विधानसभा हलके के मुताबिक, मतदान केंद्रों का गठन और उनकी मैपिंग की जाएगी। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। नए मतदान केंद्र बनाने में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि एक बिल्डिंग और एक गली में रहने वाले मतदाताओं को भी जहां तक संभव हो, एक स्थान पर रखे जाएंगे।

आयोग के सचिव अजय कुमार ने प्रदेश के निर्वाचन प्राधिकारी को कार्यक्रम भेजकर कहा है कि, मतदाताओं का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। मकान नंबर, फ्लैट नंबर, वार्ड नंबर, गांव, शहर, उप जिला, तहसील, जिला, पिन कोड आदि होने चाहिए। पंचायत और नगर निकाय की ओर से मकान नंबर न मिलने पर काल्पनिक नोशनल नंबर का इस्तेमाल करना होगा।

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बताते चलें कि, आयोग की ओर से मतदाता सूची पुनरीक्षण से पहले के कार्यक्रम के तहत 15 जून तक अस्टिंट रिटर्निंग अफसर और ईआरओ की नियुक्ति होगी। 30 जून तक मतदान केंद्रों का निर्धारण होगा। 5 जुलाई तक बीएलओ की नियुक्ति और 25 जुलाई तक मतदान केंद्रों का सत्यापन होगा। 31 अगस्त तक ड्राफ्ट मतदाता सूची को तैयार होगी।

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