
कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
कोरोना महामारी में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोगों ने अपना परिवार खो दिया. कई परिवारों से कमाई करने वाले अकेले शख्स कोरोना ने जान ले ली. लेकिन कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवारों के लिए राहत की खबर है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले परिवारों के लिए मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. याचिका में चार लाख रुपए की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए. यह राशि कितनी होगी. इसका निर्धारण केंद्र सरकार ही करेगी.
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एनडीएमए के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा यह राशि निर्धारित करे. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौतों पर चार लाख रुपये मुआवजा देने की मांग नहीं मानी.
कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करे.
बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के अनुरोध वाली याचिकाओं का विरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को ऐसी कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती है.