
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जा सकती है कुर्सी, कांग्रेस का दावा- नहीं लड़ सकते हैं चुनाव
उत्तराखंड की राजनीति में उतार चढ़ाव जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) को 6 महीने के भीतर विधानसभा का निर्वाचित सदस्य बनना है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तीरथ सिंह रावत को बड़ी राजनैतिक उथल पुथल से गुजरना होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि, अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
संवैधानिक संकट टालने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 10 सितंबर से पहले विधानसभा सदस्य की शपथ लेना अनिवार्य है। हालंकि अब, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151(क) के तहत जिस प्रदेश में आम चुनाव होने में 1 साल से कम का समय शेष हो, वहां पर उपचुनाव नहीं हो सकता। गौरतलब है कि, उत्तराखंड में मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि, मुख्यमंत्री ने जिस दिन शपथ ली, उस दिन एक साल से अधिक समय विधानसभा चुनाव के लिए है। मुख्यमंत्री को शपथ के 6 माह के भीतर चुनाव लड़ना होता है।
क्या कहता है संविधान?
जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 ए के तहत आम चुनाव के लिए केवल एक साल का समय ही बाकी होने पर उप-चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने में महज 9 महीने ही बचे हैं। उत्तराखंड में मार्च 2022 से पहले विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है।