आज से देश के किसी भी बैंक में जमा करें 2000 रुपये के नोट, जान लीजिए प्रक्रिया
RBI की डेडलाइन के अनुसार, 30 सितंबर तक बैंकों में चेंज या जमा करा सकेंगे 2000 के नोट
नई दिल्ली: देश के सभी बैंकों में मंगलवार से 2000 रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चार दिन पहले (19 मई) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की थी। आज से लोग 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकते हैं।
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को ये स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये का नोट लीगल रहेगा। यानी मौजूदा नोट अमान्य या अवैध नहीं होंगे। डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, जिससे वे यह नोट बैंकों को जल्द वापस कर हैं। हालांकि, उन्हें इस डेडलाइन को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब बैंक 2000 रुपये के नोट इश्यू नहीं करेंगे। इन नोटों की छपाई साल 2018-19 से बंद है।
नोट बदलने या जमा करने की पूरी प्रक्रिया
2000 रुपये का नोट बदलने के लिए आप बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं।
अगर आप नोट बदलना चाहते हैं तो बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है बल्कि आप बैंक में काउंटर पर जाकर ऐसे भी एक्सचेंज करा सकते हैं।
एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपये ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं।
2000 रुपये के नोट बदलने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।
अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो नोट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। हालांकि, 50 हजार से ज्यादा की रकम पर नियमानुसार पैन कार्ड सहित अन्य जानकारी देनी होंगी।
रिजर्व बैंक ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की है। हालांकि, 2000 रुपये का नोट उसके बाद भी लीगल टेंडर रहेगा।
बिना डॉक्यूमेंट नोट बदलने के मामले में दायर हुई जनहित याचिका
भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिना डॉक्यूमेंट के नोट बदलने के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है। इसमें उन्होंने बिना किसी पहचान प्रमाण पत्र के 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति न देने की मांग की है।