Delhi

दिल्ली : कोविड संक्रमण की वजह से थमीं दिल्ली एक बार फिर पकड़ेगी अपनी रफ्तार

कोविड के संक्रमण की दर कम होने के बाद दिल्ली अब अपनी रफ्तार से चलेगी। कोविड संक्रमण दर में लगातार आ रही गिरावट के चलते दिल्ली सरकार लगाई गई पाबंदियों काफी हद तक कम करने जा रही है। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो और डीटीसी बसों को सोमवार 26 जुलाई से 100% क्षमता के साथ चलाने की छूट दे दी गई है।

मेट्रो और बस स्टैंड पर लगने वाली भीड़ को इसकी वजह से थोड़ी राहत भी मिल जाएगी। सभी सीट पर यात्री बैठकर यात्रा कर सकेंगे। जबकि अभी यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है।

अनलॉक होती दिल्ली को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने काफी हद तक खोलने का निर्देश दे दिया है। जबकि स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, राजनीतिक सम्मेलन, समाजिक सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद आयोजन, अन्य समारोह के आयोजनो पर कोविड-19 को देखते हुए पाबंदी बरकार रखी गई है।

डीडीएमए ने कई छूट देने के बाद दिल्ली में अब शादी-समारोह में 50 लोगों की जगह 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत दे दी है। जिसकी वजह से समारोह की रौनक लौटने के साथ लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

अंतिम यात्रा में भी शामिल होने वाले 20 लोगों से बढ़ाकर 100 लोगों की कर दिया गया है। जबकि दिल्ली अपदा प्रबंधन विभाग ने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, संचालक और प्रबंधकों को सख्ती लागू करने की चेतावनी दी है।

शनिवार को डीडीएमए द्वारा जारी निर्देश में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने का निर्देश भी दिया गया है। ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल भी इसी तरह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेगा। 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ डीटीसी की अंतरराज्यीय बसों को भी चलाने का निर्णय लिया गया है।

ऑटो रिक्शा, ग्रामीण टैक्सी, फटफट सेवा, टैक्सी, कैब में अभी भी दो लोगों से ज्यादा को बैठाने की इजाजत नहीं दी गई है। आरटीवी में 11 लोग बैठ सकेंगे।

स्पा को भी कोविड की शर्तो के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है। स्पा कर्मी पीपीई किट पहनकर ही काम करेंगे और 30 मिनट से ज्यादा सेवा नहीं दे सकेंगे। उपभोक्ताओं को लिख कर देना होगा कि वह कोविड संक्रमित नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन की अनुमति भी डीडीएमए द्वारा दे दी गई है।

साप्ताहिक बाजार को भी डीडीएमए ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। धार्मिक स्थल खुलने की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन पूजा-पाठ के लिए लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। डीडीएमए की गाइडलाइन्स सोमवार से सुबह पांच बजे से लागू हो जाएंगी।

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