Delhi

Delhi : कल से बिना सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाले गाड़ी मालिको को भरना पड़ सकता है इतने रुपए का फाइन

एनसीआर, गाजियाबाद और नोएडा में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का चालान करने की तैयारी चल रही है. बिना हाई सेफ्टी नंबर प्लेट वाले वाहनों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे वाहन 1 अक्टूबर से प्रचलन में होंगे। गाजियाबाद में करीब 58 फीसदी वाहनों पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है. अब ये वाहन मुद्रा बनने जा रहे हैं।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी उप परिवहन आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई. बैठक में स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाने की समय सीमा 30 सितंबर, 2019 तय की थी। इसके बाद इस अवधि को बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है।

बिना हाई सेफ्टी नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ अभियान

एक अक्टूबर के बाद बिना हाई सेफ्टी प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे परिवहन विभाग में बिना हाई सेफ्टी पैनल लगाए वाहनों का कोई काम नहीं होगा।

ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है

गाजियाबाद परिवहन विभाग एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने अपने वाहनों में सेफ्टी प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों से 30 सितंबर से पहले हाई सेफ्टी प्लेट लगाने की अपील की है. इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है।

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