
बिहार में तय हुआ प्राइवेट एंबुलेंस का किराया, ज्यादा वसूली करने पर होगी जेल
ambulance fare fixed : बिहार में संक्रमण के दौर में मुनाफाखोरी करने वाले लोगों के कई चेहरे नकाब हुए ऐसे में अब सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राइवेट एंबुलेंस का किराया तय कर दिया है जिसके बाद अब अगर कोई एंबुलेंस कर्मी अपनी मनमानी करता है तो उसको जेल की सजा हो सकती है । आपकी जानकारी के लिए बता दें विश्वास विभाग के निर्देशक प्रमुख डॉ नवीन चंद्र प्रसाद ने बुधवार को किराया निर्धारण संबंधी आदेश जारी किए थे।

यह भी पढ़े : यूपी आज से गांवों में चलेगा विशेष अभियान, दस लाख एंटीजेन जांच का लक्ष्य
क्या था आदेश ?
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की समिति ने विस्तृत समीक्षा के बाद निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किया है। इसका उल्लंघन करना एंबुलेंस चालकों को भारी पड़ सकता है साथी उन्हें चालान के साथ-साथ जीवन की सजा भी हो सकती है । आरोपियों के खिलाफ बिहार आपदा नियंत्रण कोविड 19 कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक दवाएं एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध होने चाहिए।
यह भी पढ़े : यूपी आज से गांवों में चलेगा विशेष अभियान, दस लाख एंटीजेन जांच का लक्ष्य
जानिए कितना होगा किराया ?
वाहन – 50 किमी तक – 50 किमी से अधिक पर
छोटी कार (सामान्य) – 1500 – 18 रुपये प्रति किमी
छोटी कार (एसी) – 1700 – 18 रुपये प्रति किमी
बोलेरो/सूमो/मार्शल (सामान्य) – 1800 – 18 रुपये प्रति किमी
बोलेरो/सूमो/मार्शल (एसी) – 2100 – 18 रुपये प्रति किमी
मैक्सी/सिटी राइडर/विंगर/ टेम्पो – 2500 – 25 रुपये प्रति किमी (14-22सीट)
जाइलो/स्कॉर्पियो/क्वालिस/टवेरा (एसी) – 2500 – 25 रुपये प्रति किमी