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ठंड और शीतलहर से फसलों को नुकसान ! इस योजना के तहत मिलेगा मुआवजा

सरकार बारिश, सूखा ,आंधी, तूफान, शीतलहर, पाला उन्हें किसी तरह की प्राकृतिक आपदा से बर्बाद फसलों पर मुआवजा प्रदान करती है।

देश के कई राज्यों में जारी शीतलहर किसानों पर पड़ रही है। किसी भी ठंड कोरियर सीतलहर के सितम के चलते अनुशासन और आलू की फसलों को भारी नुकसान होने की खबर है। ऐसे में किसानों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मदद ले सकते हैं और मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार बारिश, सूखा ,आंधी, तूफान, शीतलहर, पाला उन्हें किसी तरह की प्राकृतिक आपदा से बर्बाद फसलों पर मुआवजा प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान दो तरह से बीमा का क्लेम ले सकता है। प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरी फसल बर्बाद होने पर मुआवजा दिया जाता है इसके अलावा और सताधार और फसल उत्पादन कम हो जाएं तो भी किसानों को मुआवजा दिया जाता है।

70 घंटे के अंदर फसल खराब होने की सूचना पर क्लेम

इस योजना के तहत किसानों को फसल पर व्यक्तिगत नुकसान में सामूहिक नुकसान होने पर भी मुआवजा दिया जाता है। अगर अब कोई भी मिल किसान ऐसी स्थिति का सामना करता है तो वह 72 घंटों के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर नजदीकी कृषि कार्यालय संबंधित बैंक शाखा जन सेवा केंद्र पर जानकारी देनी होगी। वही खरीफ रवि और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम कक्षा दो, 1.55% निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अप्लाई

अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के पात्र भी किसान भी होगी जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ सोया बनवाया गया है सरकारी बैंक का कर्जा नहीं है।

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