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हरियाणा में अब से हिंदी में जारी होंगे कोर्ट के आदेश, जानिए कब से लागू होगा नियम

चंडीगढ़ :  हरियाणा की खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब निचली अदालतों के द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश को अब हिंदी दिए जाने का फैसला लिया है। यह नियम साल 2023 के अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसकी जानकारी मंगलवार को जारी की गयी है। इस आदेश को जारी करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि, ”हरियाणा सरकार के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग से जारी की गई अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब हरियाणा में निचली अदालतें और न्यायाधिकरण भी अगले साल एक अप्रैल से हिंदी में आदेश जारी करेंगे। ”

हरियाणा सरकार द्वारा दिए गये बयान में बताया गया कि, ” राज्य की सरकार ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। लोग दैनिक जीवन में हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें और इसके लिए हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार जरूरी है।  इसके लिए हरियाणा कैबिनेट ने जनवरी में एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी”

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इसके आगे सरकार द्वारा बताया गया कि,  ”लोकतंत्र में न्याय का उद्देश्य यह है कि वादी को उसकी अपनी भाषा में तुरंत न्याय मिले और वह कार्यवाही के दौरान केवल मूक दर्शक बनकर न रहे।  पंजाब ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल और आपराधिक अदालतों में पंजाबी भाषा को लागू करने के लिए कानून में संशोधन किया था। इसी तरह का संशोधन हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में किया गया है। जिससे यह प्रावधान किया जा सके कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी अदालतों में और राज्य सरकार द्वारा गठित सभी न्यायाधिकरणों में काम हिंदी में किया जाएगा। हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल से हिंदी को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के रूप में अपनाने के लिए पारित किया गया था।  इसे हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के तहत राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया था, तब से हिंदी को प्रशासन की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है।

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