कुतुबमीनार में पूजा को लेकर दायर की गई याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
दिल्ली। दिल्ली में एक अदालत में कुतुबमीनार में हिन्दूव जैन देवताओं की मूर्ति स्थापना और पूजा को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को अदालत ने आज खारिज कर दिया है।
इस मुकदमे दावा किया गया था मोहम्मद गौरी की सेना में एक जनरल द्वारा 27 मंदिरों को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। जिसके बाद कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद को खड़ा किया गया था। इस मुकदमें पर न्यायाधीश नेहा शर्मा बोलते हुए कहा कि, ” भारत का सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इतिहास रहा है। इस पर कई राजवंशों का शासन रहा है।”
इसके आगे बोलते हुए जज ने कहा की, ” इतिहास को समग्र रूप से स्वीकार करना होगा। क्या हमारे इतिहास से अच्छे को बरकरार रखा जा सकता है और बुरे को मिटाया जा सकता है? उन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अयोध्या फैसले का उल्लेख किया। आदेश में इसके एक हिस्से पर प्रकाश डाला।”