दिल्ली में कोरोना का कहर हुआ कम, इस दिन से खोले जायेंगे बाजार और मॉल !
नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में बाजारों और मॉल के खुलने की समय सीमा से पाबंदी हटा ली गई है। सभी बाजारों की मंगलवार से सामान्य रूप से खोली जायेंगी। दुकानों को इससे पहले रात आठ बजे तक ही खोले जाने का आदेश था। दुकानों के साथ ही सभी रेस्टोरेंट व बार भी 50% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इस बारे में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना जारी रहेगा।
इन मामलों पर जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारी नजर रखेंगे। 24 अगस्त से यह आदेश लागू किया जाएगा। इसे 31 अगस्त तक जारी रखा जाएगा। डीडीएमए की एक हफ्ते बाद फिर से बैठक होगी, जिसमें दूसरे मामलों पर निर्णय लिया जा सकेगा।
सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर सूचना दी कि कोरोना के चलते अभी तक रात आठ बजे तक दिल्ली के बाजारों को खुलने की अनुमति थी। घटते मामलों के कारण समय सीमा को हटाया जा रहा है। अलग-अलग समय के साथ दिल्ली के बाजारों खोला जायेगा। आदेश में दुकानों को खोलने की समय सीमा का जिक्र नहीं है।
दिल्ली सरकार ने कोरोना नियंत्रण के बाद अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सभी बाजारों, शापिंग कांम्प्लेक्स व मॉल को 14 जून से सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक पूरी तरह से खोलने की अनुमति दे दी गई है। बार व रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ 21 जून से दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई थी। समय पाबंदी को अब हटा ली गई है। अब इन्हें रात एक बजे तक खोला जा सकेंगा।
कोरोना संक्रमण के मामलों में दिल्ली में लगातार कमी आ रही है सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को नौ अगस्त से खोलने की मंजूरी दी गई थी। एडमिशन से जुड़े कामों, काउंसलिंग, मार्गदर्शन तथा बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े प्रैक्टिकल कामों के लिए 10वीं, 11वीं व 12वीं के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी गई थी।
आटो-टैक्सी में भी सभी सीटों पर सवारी बैठाने पर मंजूरी नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक डीडीएमए की बैठक में दिल्ली सरकार ने इस बार भी इसकी अनुमति के लिए निवेदन किया था, पर विशेषज्ञों से इसकी अनुमति मिली।