दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने यौन अपराधों के मामले में पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता दिखाते हुए तरीके से निपटने के महत्व को दोहराया। और निचली अदालतों को कई निर्देश दिए।
ये भी पढ़े :- यूपी:मुख्यमंत्री योगी आज स्कूली बच्चों के साथ करेंगे हर घर तिरंगा आभियान की शुरुआत
शीर्ष अदालत ने निर्देश देते हुए कहा कि, यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी मामलों में बंद कमरे में सुनवाई की इजाजत होनी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता यानि सीआरपीसी की धारा-327 के मुताबिक, केवल दुष्कर्म के मामलों में बंद कमरे में सुनवाई जरुरी है।
ये भी पढ़े :- MP: 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भोपाल में फहराएंगे तिरंगा, मंत्रियों को मिली जिलों की जिम्मेदारी
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस दायरे का विस्तार किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया कि, पीड़ित से जिरह संवेदनशील और सम्मानजनक तरीके से की जाए।