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केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचायरियों को दी बड़ी राहत, क्लेम/बिलों के सेटलमेंट की तारीख में हो सकता है बदलाव

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत क्लेम से जुड़े नियमों को किया अब और आसान। 31 मार्च 2021 तक अवकाश यात्रा रियायत के नाम पर किए गए खर्च के सभी बिल अब भी कर सकते हैं जमा। सभी बिल होंगे क्लियर।

नई दिल्ली। कोरोना की महामारी के चलते केंद्रीय कर्मचायरियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत क्लेम से जुड़े नियमों को अब और आसान कर दिया है। जिसके चलते इसका फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो 31 मई, 2021 की डेडलाइन तक अपना अवकाश यात्रा रियायत क्लेम नहीं कर पाए थें।

अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी सरकार के इस योजना का फायदा उठाना चाहता है, तो 31 मार्च 2021 तक अवकाश यात्रा रियायत के नाम पर किए गए खर्च के सभी बिल अब भी जमा कर सकते हैं। उनके बिल क्‍लीयर हो जाएंगे।

केंद्र सरकार द्वारा इस को जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अवकाश यात्रा रियायत को लेकर कर्मचारियों की डिमांड थी कि 31 मई की तारीख के बाद भी बिल पास किए जाएं। क्‍योंकि, कोरोना वायरस के चलते वह अब तक बिल जमा करने में असमर्थ रहें हैं। जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर की तरफ से इसे लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया।

इस मेमोरेंडम ,के तहत विभाग में कोविड-19 के कारण पैदा हुई स्थिति और क्लेम/बिलों के निपटान में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए क्लेम/दावों के सेटलमेंट की तारीख 31 मई, 2021 से आगे बढ़ाने के लिए कई आवेदन मिले हैं। जिसके बाद केंद्र ने ये फैसला लिया है कि मंत्रालय/विभाग 31 मई, 2021 को या उससे पहले किए गए उन क्लेम/खरीदों के सेटल करने के लिए तय तारीख यानी 31 मई, 2021 से आगे विचार कर सकता है।

पिछले साल शुरू हुई थी स्कीम
पिछले साल लॉकडाउन के बाद इस स्कीम को शुरू किया गया था. लेकिन, ट्रैवल पर प्रतिबंध के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत पर यात्रा करना मुश्किल था. इस स्कीम के तहत कर्मचारी को यात्रा भत्ता के बजाय नकद पेमेंट मिलेगा।

सामान्य परिस्थितियों में अवकाश यात्रा रियायत क्लेम सेटलमेंट हर साल 31 मार्च को होता है। लेकिन, महामारी के चलते इसे बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया था। फिलहाल, इसकी कोई डेडलाइन नहीं तय की गई है। लेकिन, कर्मचारी अब भी अपने क्लेम सेटल करा सकते हैं।

क्‍या है अवकाश यात्रा रियायत कैश वाउचर स्कीम?
कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत का फायदा हर 4 साल में मिलता है। कर्मचारी देश में कहीं भी एक वित्तवर्ष में एक बार ट्रैवल प्लान बना सकता है। परिवार के साथ दो बार घर जाने की भी छूट है। कर्मचारियों को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्च अवकाश यात्रा रियायत में मिलता है।

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