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ब्रेकिंग: यूपी विधानसभा में पास हुआ दंगे में हुए नुकसान की भरपाई वाला विधेयक

लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक 2022 विधानसभा में पारित कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 भी पास

लखनऊ: यूपी विधानसभा(up vidhansabha) के मानसून सत्र (monsoon session)के पांचवें दिन गहमागहमी के बीच 2 अहम विधेयक पास हो गए। इसमें महिलाओं के खिलाफ होने वाली गंभीर अपराधों पर आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं देने के लिए संशोधित विधेयक शामिल है। साथ ही, उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 भी पास हो गया। लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक 2022 विधानसभा में पारित कर दिया गया।

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इसमें दंगा और सार्वजनिक हिंसा करने के मामलों में वसूली के लिए गठित अधिकरण को मामलों का खुद संज्ञान लेने का अधिकार भी दे दिया गया है। यह विधेयक 2020 में पारित हुआ था। विधेयक में ये प्रावधान था कि दावा याचिका 3 वर्ष के भीतर दाखिल की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए अधिकरण ठोस कदम उठा सकेगा।

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