कैबिनेट मंत्री शेखावत को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी
हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं शेखावत के अधिवक्ता नाथू सिंह होता है कि कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया
जोधपुर: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महानगर मीनाक्षी नाथ की कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शेखावत को एक दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने के मामले में शेखावत को बरी कर दिया गया। शेखावत कोर्ट में पेश हुए थे राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं शेखावत के अधिवक्ता नाथू सिंह होता है कि कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया।
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दरअसल शिखा के खिलाफ पुलिस द्वारा पेश की गई आईपीसी की धारा 182 की लंबित कार्रवाई के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट से बरी होने के बाद जल शक्ति मंत्री काफी खुश नजर आए उन्होंने कहा कि शुरू से ही न्यायालय पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि भरोसा था कि सत्य की जीत होगी और आज अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।
शेखावत के छात्र जीवन से जुड़ा है मामला
आपको बता दें कि यह मामला तब का है जब गजेंद्र सिंह शेखावत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्रसंघ अध्यक्ष थे। छात्र राजनीति के दौरान हुए इस मामले में शेखावत पर एक एफ आई आर दर्ज कराई गई थी जो कथित रूप से गलत पाई गई है। कथित रूप से जांच में गलत पाई गई इस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने झूठी एफ आई आर दर्ज करवाने का दोषी मानते हुए शेखावत के विरुद्ध उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी थी जिस पर आज फैसला सुनाया गया।