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बड़ी खबर: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को राहत, कोर्ट ने ख़ारिज की FIR वाली याचिका

CAA विरोधी प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए f.i.r. करने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। बता दें कि इन दोनों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में f.i.r. करने के लिए सीपीएम नेता वृंदा करात द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। बता दें कि संभाग में चल रहे CAA विरोधी प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए f.i.r. करने की मांग की गई थी।

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हाला की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जननेताओं, उच्च पदस्थ लोगों को जिम्मेदारी से बयान देने चाहिए वे समाज के रोल मॉडल हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने से बचना चाहिए। ओढनी भगवत गीता का वाला दिया है जैसे नेताओं के काम को जनता अनुसरण करती है तो वही spider-man का वाला देते हुए कहा कि बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है।

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गौरतलब है कि इन टिप्पणियों के बावजूद हाईकोर्ट में एसीएमएम कोर्ट के एफ आई आर दर्ज करने वाली मांग याचिका के आदेश को सही ठहराया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसी एमएम कोर्ट के आदेश में खामी नहीं है नियमों के मुताबिक जांच के लिए आज शाम अधिकारी से अनुमति जरूरी है बिना अनुमति के कोर्ट f.i.r. का आदेश नहीं दे सकता।

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