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पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार में नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक

आज पिछड़ा सीट सामान्य माने जाएंगे वहीं हाईकोर्ट के निर्वाचन आयोग के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज निर्वाचन आयोग

चुनाव से कुछ ही दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया
नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक

पटना: इस वक्त की बड़ी खबर बिहार(bihar) में होने वाले नगर निकाय चुनाव (local election)को लेकर आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया है हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव अब नहीं होंगे। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई है।

मंगलवार को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार के बीच में अपना फैसला दिया है। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया था उसका बिहार में पालन नहीं किया गया। चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सही स्वरूप से पालन नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के साथ बिहार में 10 अक्टूबर को होने वाला नगर निकाय चुनाव फिलहाल टल गया है। कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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जानकारी के मुताबिक आज पिछड़ा सीट सामान्य माने जाएंगे वहीं हाईकोर्ट के निर्वाचन आयोग के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज निर्वाचन आयोग में नियमों का पालन नहीं किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछली सीट को सामान करार देकर चुनाव कराया जा सकता है लेकिन इस प्रक्रिया में घोषित मतदान की कितनी चुनाव होना संभव नहीं है मालूम हो कि बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर निकाय चुनाव करा रहा है इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली गई थी जिस पर आज फैसला सुनाया गया है।

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