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बड़ी खबर: पावर कारपोरेशन ने आदेश किया जारी, जमा सिक्योरिटी पर मिलेगा 4.25% ब्याज

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के तीन करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून माह के जमा सिक्योरिटी पर 4.25 फीसदी ब्याज मिलेगा। इसको लेकर पावर कारपोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने के बाद उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया है। उपभोक्ता परिषद का दावा है कि 15 सालों में पहली बार समय से सिक्योरिटी पर ब्याज दिये जाने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की कुल जमा सिक्योरिटी 3365 करोड़ रूपये है। जिस 4.25 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब से करीब 156 करोड़ रूपये उपभोक्ताओं को मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रदेश के लगभग तीन करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर ब्याज मिलेगा। इस बार अप्रैल-मई जून के महीने में विद्युत बिलों में मिलना शुरू हो जाएगा। विद्युत अधिनियम 2003 व विद्युत वितरण संहिता के प्रावधानों के तहत प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को लागू बैंक दर पर जो भी ब्याज है वह उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून के महीने में उनके विद्युत बिलों में बिजली कंपनियों को देना होता है। पिछले लगभग 15 वर्षों में पहली बार पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज के निर्देश पर पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज दिए जाने का आदेश सोमवार को जारी करवा दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह पहला मौका है जब सभी उपभोक्ताओं को समय से उनके बिजली बिलों में ब्याज मिलने जा रहा है। पावर कारपोरेशन द्वारा जारी आदेश में 1 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर 4.25 प्रतिशत की ब्याज दर  के तहत व्याज देने का आदेश जारी किया गया है। इस अवसर पर अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज से मुलाकात कर उन्हें समय से उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी पर ब्याज दिए जाने के आदेश को जारी करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा यह पहली बार है जब पावर कारपोरेशन ने समय से उपभोक्ता हित का आदेश जारी कर एक उचित कदम उठाया है अन्यथा उपभोक्ता परिषद को संघर्ष करना पड़ता था।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा इस बार वर्ष 2021-22 की बात करें तो विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो टैरिफ में अनुमोदित कुल जमा सिक्योरिटी प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की है, वह लगभग 3665 करोड़ है। वर्तमान में उस पर बैंक दर 4.25 प्रतिशत की दर पर प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को जो ब्याज मिलना है। वह लगभग 156 करोड़ रूपये होगा। उपभोक्ता परिषद सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वह अप्रैल मई-जून के महीने के अपने बिल में कनेक्शन लेते वक्त जो उनकी जमा सिक्योरिटी थी, उसके अनुपात में उनको ब्याज मिला कि नहीं यह अवश्य देख लें। उदाहरण के तौर पर 1 किलोवाट पर विद्युत उपभोक्ताओं से जो जमा सिक्योरिटी ली जाती है, वह लगभग घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में 300 रूपया है।

उस पर वर्तमान आदेश के तहत जो ब्याज मिलना है वह लगभग 12 रुपये 75 पैसा होगा। इस प्रकार सभी विद्युत उपभोक्ता अपनी जमा सिक्योरिटी पर अपना ब्याज का आकलन स्वयं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं, जिनकी संख्या लगभग 60 लाख थी, जिनकी सिक्योरिटी सिस्टम पर फीड ना होने की वजह से उन्हें ब्याज नहीं मिल पा रहा था, जिस पर उपभोक्ता परिषद ने लंबी लड़ाई लड़कर उनका ब्याज दिलाना शुरू कर दिया है। आज जब मुख्य अभियंता कमर्शियल से इस संबंध में वार्ता हुई तो उन्होंने कहा छूटे विद्युत उपभोक्ताओं में से लगभग 25 प्रतिशत विद्युत उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी सिस्टम पर फीड हो गई है और जिनकी बाकी है उसे भी जल्द सिस्टम पर फीड कर दिया जाएगा। जिससे सभी विद्युत उपभोक्ताओं को तय समय पर उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज मिलना सुनिश्चित हो सके।

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