Delhi

हाईकोर्ट ने दिए निर्देश कहा, ‘भीख मांगे या उधार ले लेकिन कर्मियों को वेतन देना ही होगा’

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश का पालन ना होने पर भारी नाराजगी जताई है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि कर्मचारियों अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन का बकाया राशि दी जाए जो ना होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है अदालत ने उत्तरी एमसीडी के आयुक्त को इस मामले में तलब किया है।

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Beg or take a loan

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जगजीत सिंह की पीठ ने कहा कि चाहे भीख मांग है या उधार ले चोरी कर ले लेकिन आपको कर्मचारियों की राशि का भुगतान करना ही होगा। अदालत ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि अगली तारीख तक 5 अप्रैल के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उत्तरी एमसीडी के आयुक्त अजय गोयल सुनवाई में मौजूद रहेंगे।

किस ने दायर की थी याचिका

मिली जानकारी के अनुसार अखिल प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था याची के अधिवक्ता रंजीत शर्मा ने अदालत को बताया कि न्यायिक आदेशों के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन नहीं मिल रही है उन्होंने उत्तरी नगर निगम दिल्ली के खिलाफ अवमानना शुरू करने की मांग भी की है।

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अदालत ने उत्तरी एमसीडी को इस मामले में नोटिस जारी कर दो दिन में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 31 मई तय की है।उत्तरी एमसीडी की और से पेश अधिवक्ता दिव्य प्रकाश पांडे ने कहा कि वे वेतन मामलों में रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं और उन्होंने वेतन और पेंशन के लिए पैसे वितरित करने की कोशिश की है और अप्रैल तक वेतन का भुगतान कर दिया है।

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