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कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया ममता बनर्जी को झटका, लगा पांच लाख का जुर्माना

नंदीग्राम चुनाव केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए उन पर जुर्माना लगाया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को जोर का झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता की सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस कौशिक चंदा ने मना कर दिया है। कोर्ट ने न्‍यायपालिका को खराब करने के ममता बनर्जी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

बता दें कि ममता के जुर्माने की वसूली के रुपए से कोरोना में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवारों की मदद की जाएगी। नंदीग्राम चुनाव केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए उन पर जुर्माना लगाया है।

दरअसल, ममता के वकील ने नंदीग्राम केस की सुनवाई में पक्षपात का हवाला देते हुए जस्टिस कौशिक चंदा की पीठ से मामले को स्थानांतरित करने की अपील की थी। सीएम ममता के वकील का दावा था कि जस्टिस कौशिक चंदा को अधिकांश भाजपा नेताओं के साथ देखा गया है। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए उपस्थित होता है। तो यह असामान्य है, लेकिन वह एक मामले की सुनवाई करते समय अपने पूर्वाग्रह को छोड़ देता है।

इस मामले में आर्थिक हित पैदा नहीं होता। यह सुझाव देना बेकार है कि एक न्यायाधीश जिसका किसी मामले के लिए एक राजनीतिक दल के के साथ संबंध है। वह पक्षपात कर सकता है, वादी के दृष्टिकोण के कारण किसी न्यायाधीश को पक्षपाती नहीं देखा जा सकता। उनका कोई व्यक्तिगत झुकाव नहीं है। उन्हें इस मामले को उठाने में भी कोई हिचक नहीं है।

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