Atiq-Ashraf Murder Case: सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की कैविएट याचिका, अब 28 अप्रैल को सुनवाई
कैविएट याचिका में सरकार ने कहा- आदेश से पहले हमारा भी पक्ष सुना जाए
नई दिल्ली/लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मर्डर केस में यूपी सरकार ने कैविएट याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि अतीक-अशरफ से जुड़े किसी भी मामले में बिना हमारा पक्ष सुने आदेश पारित न किया जाए।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में अतीक-अशरफ हत्याकांड मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की है। उन्होंने पुलिस कस्टडी में अतीक-अशरफ की हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की है।
28 अप्रैल को होगी सुनवाई
इस याचिका में वर्ष 2017 से यूपी में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच भी एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की है। इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस. रविन्द्र भट्ट की पीठ 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अभिताभ ठाकुर ने भी अतीक-अशरफ हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशिन दायर की है।
15 अप्रैल को हुई थी अतीक-अशरफ की हत्या
प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड को अरुण मौर्या, लवलेश तिवारी और सनी सिंह ने अंजाम दिया था। तीनों पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के पास पहुंचे और जैसे ही अतीक-अशरफ ने मीडिया से बात करना शुरू किया, तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान लगभग 18 राउंड गोलियां चलीं, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।