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अमित शाह ने लॉन्‍च किया ‘सहारा रिफंड पोर्टल’: वापस मिलेगा सहारा में फंसा पैसा, जानें कैसे करें अप्लाई

नई दिल्‍ली: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए नई दिल्ली में ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च की। पोर्टल के माध्‍यम से सहारा की चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही आवेदन कर सकते हैं, जिनमें 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें बिहार, उत्‍तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इस मामले में पैसे वापस नहीं मिलने पर निवेशकों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की थी।

ये चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक कर सकेंगे आवेदन

सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ

सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल

हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता

स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद

ऊपर दी गई पहली तीन सोसाइटीज के किसी भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च, 2022 से पहले पैसा जमा किया हो वो रिफंड के लिए पात्र (एलिजिबल) है। वहीं, स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद के 29 मार्च, 2023 से पहले के निवेशक आवेदन कर सकते हैं।

रिफंड की प्रक्रिया

सबसे पहले https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर जाएं।

यहां होमपेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।

इसके बाद आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालें।

सेंड OTP पर क्लिक करें और आने पर उसे दर्ज करें।

रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें।

फिर से आधार और मोबाइल नंबर डालकर OTP डालें।

नियम और शर्तों को पढ़कर ‘मैं सहमत हूं’ पर क्लिक करें।

आपकी पूरी जानकारी जैसे- बैंक का नाम, जन्म तिथि आ जाएगी।

जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें।

सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरनी होगी।

कोई लोन लिया है या पार्शियल पेमेंट मिला है तो ये बताना होगा।

दावा राशि 50 हजार से अधिक है तो पैन कार्ड की डिटेल्स देनी होगी।

एक ही बार में भरें पूरी डिपॉजिट डिटेल्‍स

एक ही बार दावा किया जा सकता है, इसलिए एक बार में ही सभी डिपॉजिट डिटेल्स भरें। वैरिफिकेशन के बाद दावा फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस पर अपनी नई फोटो चिपकाएं और साइन करें। अब इस दावा फॉर्म को अपलोड कर जमा करना होगा। दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। अब इस दावे को सहारा सोसाइटी 30 दिन के अंदर वैरिफाई करेगी। फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे। दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आपके आधार से जुड़े अकाउंट में जमा की जाएगी।

5,000 करोड़ रुपये होंगे ट्रांसफर

सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों या जमाकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में निर्देश दिया था कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के बकाया के भुगतान के लिए ‘सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट’ से 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (CRCS) में ट्रांसफर किए जाएं। डिपॉजिटर्स को पैसा SC के पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की निगरानी लौटाया जाना है। इस मामले में एडवोकेट गौरव अग्रवाल जस्टिस रेड्डी को असिस्ट करेंगे।

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