बिहार: दो बच्चों से ज्यादा हैं तो नहीं लड़ पाएंगे निकाय चुनाव
निर्वाचन आयोग ने 2 से ज्यादा संतान वाले नगरपालिका चुनाव नहीं लड़ सकेंगे इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।
2 से ज्यादा बच्चों के पिता निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे
पटना: बिहार में निकाय चुनाव (local election)की रणभेरी बज गई है। यहां दो चरण में शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान कराए जाएंगे पहले चरण के लिए मतदान 10 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए मतदान 20 अक्टूबर (october)को होंगे
आपको बता दें कि बिहार में पहली बार निकाय चुनाव में मेयर(mayor) पद के लिए जनता सीधे तौर पर वोट करेगी इसके साथ ही चुनाव को लेकर कई और बदलाव हुए हैं। मामला यह है कि निर्वाचन आयोग ने 2 से ज्यादा संतान वाले नगरपालिका चुनाव नहीं लड़ सकेंगे इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।
निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक वैसे उम्मीदवार जिनके दो से ज्यादा संतान में वह अपने बच्चों को दूसरों को को देखकर भी नगर पालिका चुनाव मैं लड़ने के योग्य नहीं होंगे। इसके लिए नगर पालिका चुनाव को लेकर राज निर्वाचन आयोग में सभी जिलों को स्पष्टीकरण जारी कर दिया है।निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी रूप से गोद देने के बाद भी वह व्यक्ति उन बच्चों के पिता मूल रूप से कहे जाएंगे जो बायोलॉजिकल है। वह व्यक्ति बच्चे का बायो लॉजिकल पिता नहीं होगा जिसने कानूनी रूप से दूसरे के बच्चे को गोद लिया है वही वह व्यक्ति जिन्होंने अपने दो बच्चों के नाम तीसरे बच्चे को गोद लिया है और निकाय चुनाव लड़ने के लिए योग्य क्योंकि वह तीसरे बच्चे का फादर नहीं है।
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आपको बता दें कि जहां 2 से ज्यादा बच्चों के पिता निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे वही दोनों बच्चों से जुड़े मामलों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए।राज्य निर्वाचन आयोग ने नियम जारी किया है कि जिन माता पिता के दो से अधिक बच्चे हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जुड़वा बच्चों के मामले में निर्वाचन आयोग ने यह नियम जारी किया है कि यदि माता-पिता की पहले कोई बच्चा है और दूसरी बार में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो वह चुनाव लड़ने के योग्य है लेकिन यदि पहले बार में जुड़वा बच्चे हैं और दूसरी बार में कोई माता-पिता बच्चे पैदा करता है तो वह निकाय चुनाव लड़ने योग्य नहीं है इसके लिए निर्वाचन आयोग उसे इजाजत नहीं देगा।