
Madhya Pradesh: मंत्रीमंडल की बैठक आज, कई अहम मुद्दों पर हेगी चर्चा
Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में सरकारी या प्राइवेट भूमि से खनिज परिवहन से पहले रायल्टी के बराबर रकम जमा करानी होगी। अभी तक शासकीय भूमि से मिलने वाले ऐसे खनिज की परिवहन अनुज्ञा जारी करने से पहले रायल्टी दर से दोगुनी के बराबर रकम जमा करनी होती थी।
इससे मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) गौण खनिज नियम में संशोधन एक रूप में आ जाएगी। प्राइवेट भूमि के लिए रायल्टी के बराबर रकम जमा करने का प्रावधान था। वहीं, भोपाल गैस पीड़ित कल्याणी विधवा महिलाओं को 1000 रुपये महीने अतिरिक्त पेंशन देने पर फैसला लिया जा सकता है। यह पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन से ज्यादा होगी।
इसके अलावा मंत्रीमंडल में अन्य प्रस्तावों पर विचार करके फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीन दिसंबर 2020 को गैस त्रासदी की बरसी पर गैस पीड़ित कल्याणी विधवा पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी।
बता दें कि दिसंबर 2019 तक यह पेंशन मिल रही थी पर इसके बाद यह बंद हो गई थी। गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग ने सीएम की घोषणा के मद्देनजर मंत्रीमंडल निर्णय के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें लगभग साढ़े 4000 कल्याणी को एक हजार रुपये मासिक अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।
सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर भोपाल और इंदौर पर खास तौर पर नजर रखी जाए। इन शहरों में दूसरे राज्यों से लोगों की आवाजाही अधिक है। वहीं, भोपाल और इंदौर से राज्य के बाकी जिलों में भी लोग आवाजाही करते हैं।
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