
कोरोना: गृह मंत्रालय ने जारी किया दिशा-निर्देश, इन नए नियमों का करना होगा पालन
कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. महामारी की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे. सरकार के निर्देश के मुताबिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 3T यानी कि टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल (Test-Track-Treat) अपनाया जाएगा.
वहीं जिस भी इलाके में कोरोना के मामले अधिक मिल रहे हैं उन्हें रेखांकित कर कंटेंमेंट जोन घोषित करने को कहा गया है। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जो भी क्षेत्र कंटेंमेंट जोन में हो उसे वेबसाइट पर जरूर अपलोड करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, वहीं साथ ही इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करें। जो भी क्षेत्र कंटेंमेंट घोषित होंगे उसकी कड़ी निगरानी की जाएगी और उन घरों की भी निगरानी होगी जो कि इन क्षेत्रों में शामिल होंगे।

नई गाइडलाइन्स के मुताबिक कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डाली जाए और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करें.
सख्ती से हो SOP का पालन
इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर यात्री ट्रेनों, विमान सेवाओं, मेट्रो रेल सेवाओं, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योग सेंटर और जिम, एग्जीबिशन जैसे सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे. इनमें SOP के कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.